15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश

मुंबई। मुंबई के जोगेश्वरी स्थित मे.ज्ञानप्रकाश शुक्ला डेवलपर्स एलएलपी के निर्माण परियोजना को दी गई अग्नि सुरक्षा अनुमति को लेकर उठे सवालों के मद्देनज़र जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित डेवलपर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी गुरुवार को नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने विधानसभा में दी। इस संबंध में विधायक प्रकाश सुर्वे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस विषय पर हुई चर्चा में विधायक सुनील प्रभु और असलम शेख ने भी भाग लिया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि निर्माण परियोजनाओं के आराखड़े ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने के बाद कुछ मामलों में काम शुरू करने के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से अस्थायी अनुमति दी जाती है। नियमों के अनुसार 32 मीटर तक की इमारतों के लिए इस प्रकार की प्रारंभिक अनुमति देने का अधिकार अग्निशमन विभाग को होता है। उन्होंने कहा कि संबंधित परियोजना को दी गई अनुमति नियमों के अनुसार है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए मौके पर प्रत्यक्ष निरीक्षण कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विधानसभा में उठाए गए अन्य मुद्दों की भी अलग से जांच की जाएगी। राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित डेवलपर के खिलाफ नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट एक महीने के भीतर मंगाई गई है।




