नई दिल्ली:(Delhi High Court) मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट आज शाम तक कोर्ट में जमा करने को कहा है।
शनिवार को हाई कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया को सुबह उनके घर पर ले जाया गया था लेकिन वह अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले ही उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब उन्होंने पहली बार अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, उस समय और अभी की अंतरिम जमानत की अर्जी के समय उनकी पत्नी की हालत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ईडी ने कहा कि पत्नी दो दशक से इस बीमारी से पीड़ित है।
अगर 6 हफ्ते के लिए सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी भी जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उनके पास पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, आबाकरी, फाइनेंस, विजिलेंस, बिनली, स्वास्थ्य, गृह समेत 18 पोर्टफोलियो थे। ऐसे में वह पत्नी के एक मात्र देखभाल करने वाले नहीं हो सकते हैं। ईडी की इस दलील का मनीष सिसोदिया के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया अपनी पत्नी के अकेले देखभाल करने वाले हैं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है।
सिसोदिया के वकील ने ईडी की इस दलील का भी विरोध किया गया कि उसके पास 18 पोर्टफोलियो हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ वह पत्नी के केयरटेकर नहीं हैं। हम भी दिन भर में कई मामलों से निपटारा करते हैं, दिन के अंत में घर वापस पहुंचकर क्या हम अपने परिवार की देखभाल नहीं करते।
दरअसल, मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है। इस याचिका पर 2 जून को भी सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत हुई तो 3 जून को भी इस मामले पर सुनवाई करेंगे। इसलिए हाई कोर्ट ने आज मामले पर सुनवाई की। 2 जून को हाई कोर्ट ने फौरी राहत देते हुए सिसोदिया को 3 जून को कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी थी। हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में पत्नी से 3 जून की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए मिलने की इजाजत दी थी। हालांकि सिसोदिया के घर जाने से पहले उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।