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भ्रष्टाचार के मामले में सीमा शुल्क कर्मचारी, सेवानिवृत्त सहकर्मी को एक साल की सजा

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक सीमा शुल्क कर्मचारी और उसके सेवानिवृत सहयोगी को दोषी करार दिया और उसे एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। विशेष (सीबीआई) न्यायाधीश अमित एम शेटे ने आरोपी संदीप विष्णु पवार और सदानंद बाबू कीर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाया और दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने रंजना एनाकलेटो नुनुस नामक एक अन्य सीमा शुल्क कर्मचारी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश चौहान ने अदालत को सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने मछली पकड़ने के ‘पास’ के लिए सीमा शुल्क कार्यालय में आवेदन किया था। शिकायतकर्ता एक मछुआरा है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2006 में पवार ने ‘पास’ जारी करने के लिए 500 रुपये की मांग की। मछुआरे ने एक शिकायत के साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया, जिसके आधार पर मामले की जांच की गई और आरोप पत्र दायर किया गया। अदालत ने चार दिसंबर के आदेश में कहा कि इस अपराध के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन मुकदमा 2007 से लंबित है। इसलिए, नरम रुख अपनाने की जरूरत है, क्योंकि एक आरोपी सेवानिवृत्त हो चुका है और दूसरा सेवानिवृत्ति के कगार पर है।

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