
मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त आईएएस तुकाराम मुंढे के निर्देश पर खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए), ग्रेटर मुंबई ने कोलाबा स्थित द बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब लिमिटेड के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 19 अगस्त 2026 को किए गए निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 (शेड्यूल-4) के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद की गई। निरीक्षण के दौरान रसोई के विभिन्न हिस्सों में मक्खियों का व्यापक प्रकोप मिला। एक मृत कॉकरोच भी बरामद हुआ, जबकि बर्तन धोने वाले क्षेत्र के पास खुले में कॉकरोच ट्रैप रखे पाए गए। इसके अलावा भोजन तैयार करने वाले क्षेत्र की छत का प्लास्टर झड़ता हुआ मिला, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा था। खाद्य सामग्री के साथ ही वॉशिंग पाउडर और अन्य रसायन रखे जाने की भी पुष्टि हुई। एफडीए टीम ने पाया कि कई बर्तन और खाद्य सामग्री सीधे फर्श पर रखी गई थी। मांसाहारी खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर अस्वच्छ स्थिति में थे, खाद्य सामग्री को पिघलाने (थॉइंग) की प्रक्रिया भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के हेलमेट और कपड़े भी खाद्य सामग्री के साथ रखे गए थे, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ गया था। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि रसोई के दरवाजे ठीक से सील नहीं थे, कूड़ेदान खाना बनाने वाले चूल्हों के पास रखे गए थे और परिसर के भीतर थूकने जैसे निशान भी पाए गए। कुल मिलाकर प्रतिष्ठान में 47 प्रतिशत तक खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन दर्ज किया गया। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए एफडीए के जोन-1 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) तथा विनियमन 2.1.8(4) के तहत लाइसेंस नंबर 11521001000201 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एफडीए ने प्रतिष्ठान को निलंबन अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री और वितरण सहित सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

