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महाराष्ट्र में 1 जून से 31 जुलाई तक समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुंबई। मछलियों के संरक्षण तथा मछुआरों के जीवन और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के समुद्री क्षेत्र में मानसूनकालीन मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू किया है।मत्स्यव्यवसाय विभाग के आदेश के अनुसार 1 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक (दोनों दिन शामिल) महाराष्ट्र के समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र में यांत्रिक और मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नौकाओं के समुद्र में जाकर मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। विभाग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाली नौकाओं पर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (संशोधन) 2021 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी मछुआरों, नौका मालिकों, तांडेल और खलाशियों से शासन के आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। मत्स्यव्यवसाय विभाग के अनुसार मानसून के दौरान समुद्र अत्यधिक उग्र रहता है, जिससे मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही यह समय विभिन्न मछलियों के प्रजनन का काल भी होता है। ऐसे में मछली पकड़ने पर रोक लगाने से समुद्री मत्स्य संपदा के संरक्षण में मदद मिलती है। विभाग ने कहा कि इस निर्णय से भविष्य में मछुआरों को अधिक मात्रा में मछलियां उपलब्ध होंगी और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा।मुंबई शहर के मत्स्यव्यवसाय सहायक आयुक्त ने सभी संबंधित लोगों से सरकार के नियमों का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है।

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