
मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) में नए आयुक्त के रूप में तुकाराम मुंढे की नियुक्ति के बाद रिटेल एवं होलसेल दवा विक्रेताओं तथा विभाग से जुड़े अधिकारियों में सतर्कता और सख्ती का माहौल देखा जा रहा है। अपनी अनुशासनप्रिय कार्यशैली और नियमों के कड़ाई से पालन के लिए पहचाने जाने वाले तुकाराम मुंढे के कार्यभार संभालते ही मेडिकल एसोसिएशन ने सभी रिटेल एवं होलसेल मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियम 1945 के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। जारी निर्देशों में ड्रग लाइसेंस दुकान में प्रदर्शित रखने, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति सुनिश्चित करने, Schedule H/H1/X दवाओं की नियमानुसार बिक्री, खरीद-बिक्री के बिल व्यवस्थित रखने, Inspection Book उपलब्ध रखने, प्रिस्क्रिप्शन पर “Supplied By” की मुहर लगाने, डिस्काउंट बोर्ड न लगाने, एक्सपायरी दवाओं को अलग “Not For Sale” सेक्शन में रखने, कोल्ड चेन दवाओं का सही तापमान बनाए रखने, Schedule-X दवाओं को लॉक कैबिनेट में सुरक्षित रखने, CCTV व्यवस्था चालू रखने तथा DPCO 2013 एवं Banned Drugs संबंधी नियमों का पालन करने जैसे निर्देश शामिल हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि छोटी-छोटी त्रुटियां या नियमों की अनदेखी भी कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती हैं, इसलिए सभी मेडिकल व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठानों को तत्काल नियमबद्ध, सुरक्षित और अद्यतन रखने की सलाह दी गई है।