Sunday, December 21, 2025
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जिला परिषद–पंचायत समिति चुनावों के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी, चुनाव अधिकारी का फैसला होगा अंतिम

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 14(2) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव समय पर और निर्धारित अवधि में कराना है। अब तक अधिनियम की धारा 14 के उपधारा (2) के तहत किसी उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के चुनाव अधिकारी के फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की जा सकती थी। लेकिन विभिन्न जिलों में अलग-अलग समय से बड़ी संख्या में ऐसी अपीलें लंबित रहने के कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी और समय पर चुनाव कराना मुश्किल हो गया था। इसी स्थिति को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को यह प्रावधान हटाने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव के अनुसार, चुनाव संबंधी नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा और नामांकन स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। कैबिनेट बैठक में इस संबंध में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को लागू करने की मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इस संशोधन से कानूनी अड़चनों को दूर किया जा सकेगा और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव समय पर कराना संभव होगा।

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