
मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026’ पर आधारित जानकारी पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा कृषि विभाग के सचिव परिमल सिंह उपस्थित रहे। महिला किसानों को स्वतंत्र, कानूनी और सम्मानजनक पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐतिहासिक कानून लागू किया है। अधिनियम के प्रावधानों और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी आम नागरिकों, महिला किसानों तथा संबंधित विभागों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए इस पुस्तिका को तैयार किया गया है। ‘महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026’ को राज्य विधानमंडल के वर्षा सत्र के दौरान 7 जुलाई 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे 22 जुलाई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत कृषि अथवा कृषि से जुड़े सहायक व्यवसायों में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाली महिलाओं को, चाहे उनके नाम पर कृषि भूमि हो या नहीं, ‘महिला किसान’ के रूप में स्वतंत्र कानूनी पहचान प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान उन लाखों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो वर्षों से खेती-किसानी में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद आधिकारिक पहचान से वंचित थीं। कानून के अनुसार, ग्रामसभा या नगर पंचायत द्वारा सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को महिला किसान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाणपत्र के आधार पर महिला किसानों को वित्तीय सहायता, सरकारी अनुदान, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, बैंक ऋण, फसल बीमा तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और सरल प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस कानून के लागू होने के साथ ही महाराष्ट्र महिला किसानों और महिला कृषि श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए स्वतंत्र कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार का मानना है कि यह अधिनियम कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को औपचारिक मान्यता देने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। विमोचित जानकारी पुस्तिका में अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, पात्रता, प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं तथा महिला किसानों को मिलने वाले विभिन्न अधिकारों और लाभों का विस्तृत विवरण शामिल किया गया है।

