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अस्वच्छ माहौल में बन रही थी बर्फी और मिल्क केक, एफडीए का छापा; 35 हजार रुपये का खाद्य पदार्थ नष्ट, मामला दर्ज

बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के उल्लंघन के खिलाफ अन्न एवं औषध प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिठाई निर्माण इकाई पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान अस्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण में मिल्क केक और बर्फी का निर्माण होते पाए जाने पर 35,536 रुपये मूल्य का खाद्य पदार्थ जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही मिलावट में इस्तेमाल होने वाले एक गैर-खाद्य पदार्थ की बरामदगी के बाद संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफडीए बीड कार्यालय द्वारा गुरुवार को बताया गया कि 2 जुलाई 2026 को बीड कार्यालय की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शिरूर कासार तहसील के दहिवंडी स्थित मे. जय श्री कृष्णा केक बर्फी प्रतिष्ठान पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यंत गंदे और अस्वास्थ्यकर वातावरण में बर्फी और मिल्क केक का निर्माण किया जा रहा था। जांच के दौरान एफडीए अधिकारियों ने मिल्क केक, ब्राउन बर्फी, खोया, रवा, रिफाइंड पामोलीन ऑयल, मोतीचूर दाना तथा ‘सैफोलाइट’ (Safolite) सहित कुल सात खाद्य एवं अन्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। प्रारंभिक जांच में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 35,536 रुपये मूल्य का तैयार माल और कच्चा खाद्य पदार्थ जब्त कर लिया गया। एफडीए अधिकारियों ने बताया कि जब्त खाद्य सामग्री के मिलावटी, निम्न गुणवत्ता या असुरक्षित होने की आशंका तथा नाशवान होने के कारण उसे मौके पर ही गड्ढा खोदकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, ताकि वह दोबारा बाजार में न पहुंच सके। छापेमारी के दौरान प्रतिष्ठान में ‘Safolite’ नामक गैर-खाद्य (Non-Food) पदार्थ भी बरामद हुआ, जिसका उपयोग मिलावट के उद्देश्य से किए जाने की आशंका है। इसके आधार पर प्रतिष्ठान संचालक कार्तिक सवाईसिंह राजपुरोहित (22) निवासी दहिवंडी, जिला बीड के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 57 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 274 और 275 के तहत शिरूर कासार पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 144/2026 दर्ज कराया गया है। एफडीए ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रकरण में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कि 2 जुलाई 2026 को बीड कार्यालय की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शिरूर कासार तहसील के दहिवंडी स्थित मे. जय श्री कृष्णा केक बर्फी प्रतिष्ठान पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यंत गंदे और अस्वास्थ्यकर वातावरण में बर्फी और मिल्क केक का निर्माण किया जा रहा था। जांच के दौरान एफडीए अधिकारियों ने मिल्क केक, ब्राउन बर्फी, खोया, रवा, रिफाइंड पामोलीन ऑयल, मोतीचूर दाना तथा ‘सैफोलाइट’ (Safolite) सहित कुल सात खाद्य एवं अन्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। प्रारंभिक जांच में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर 35,536 रुपये मूल्य का तैयार माल और कच्चा खाद्य पदार्थ जब्त कर लिया गया। एफडीए अधिकारियों ने बताया कि जब्त खाद्य सामग्री के मिलावटी, निम्न गुणवत्ता या असुरक्षित होने की आशंका तथा नाशवान होने के कारण उसे मौके पर ही गड्ढा खोदकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, ताकि वह दोबारा बाजार में न पहुंच सके। छापेमारी के दौरान प्रतिष्ठान में ‘Safolite’ नामक गैर-खाद्य (Non-Food) पदार्थ भी बरामद हुआ, जिसका उपयोग मिलावट के उद्देश्य से किए जाने की आशंका है। इसके आधार पर प्रतिष्ठान संचालक कार्तिक सवाईसिंह राजपुरोहित (22) निवासी दहिवंडी, जिला बीड के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 57 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 274 और 275 के तहत शिरूर कासार पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 144/2026 दर्ज कराया गया है। एफडीए ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रकरण में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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