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शिवसेना के स्वीकृत नगरसेवक साहिल चौगुले पर रेप समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी फरार

इंद्र यादव/मुंबई। नवी मुंबई की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब शिवसेना के स्वीकृत नगरसेवक साहिल देविदास चौगुले के खिलाफ बलात्कार समेत कई गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया। रबाले पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।रबाले पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0427/2026 के अनुसार, साहिल चौगुले पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 77, 78, 123, 351 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कथित घटनाएं 1 जून 2024 से 5 अक्टूबर 2025 के बीच हुईं।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत 3 जून 2026 को रात 9 बजे दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर 4 जून 2026 को औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई।मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी साहिल चौगुले कथित रूप से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। रबाले पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द हिरासत में लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में आरोप लगाए गए हैं और आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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