HomeArchitectureBreakingअरुणकुमार टिक्कू हत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

अरुणकुमार टिक्कू हत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 में अरुणकुमार टिक्कू की हत्या के आरोपी धनंजय शिंदे को बुधवार को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने आरोपी की लंबी कैद और मुकदमे में देरी का हवाला दिया। अरुणकुमार टिक्कू, एक दिल्ली स्थित व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेता अनुज टिक्कू के पिता, की हत्या 8 अप्रैल 2012 को मुंबई के ओशिवारा में उनके फ्लैट में की गई थी। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी विजय पलांडे टिक्कू की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था और उसने यह हत्या संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से की। पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने अनुज टिक्कू की हत्या की साजिश भी रची थी। घटना के दिन, एक इमारत निवासी ने टिक्कू को खिड़की पर धक्का दिए जाने और फिर फ्लैट के अंदर खींचे जाने का दृश्य देखा। बाद में, टिक्कू का शव उनके बाथरूम में मिला। धनंजय शिंदे को हत्या के आरोप में 10 अप्रैल 2012 को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर जोर दिया कि शिंदे 12 साल और 8 महीने से जेल में है, और मुकदमे में अभी भी 9 गवाहों से पूछताछ बाकी है। न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने कहा कि लंबित मुकदमे और लंबे समय तक कैद के मद्देनजर, आवेदक को जमानत दी जानी चाहिए। शिंदे के वकीलों, प्रशांत पांडे और प्रणय सराफ, ने 2022 में एक अन्य आरोपी मनोज गजकोश को दी गई जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर जमानत की मांग की। मामले के मुख्य आरोपी विजय पलांडे के खिलाफ भी आरोप हैं कि उन्होंने टिक्कू की हत्या कर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। साथ ही, इस साजिश में सह-अभियुक्त गजकोश और शिंदे को भी शामिल बताया गया।

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