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अदालत ने एमबीबीएस छात्रा की हत्या के आरोपी जीवनरक्षक को जमानत देने से किया इनकार

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने एमबीबीएस छात्रा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार जीवनरक्षक को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया बनकर ने आरोपी मिठू सिंह (३२) को जमानत देने से इनकार कर दिया। मिठू सिंह को जनवरी में एमबीबीएस की तीसरे वर्ष की छात्रा सदिच्चा साने (२२) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत के इस आदेश की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। मिठू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ (हत्या) और २०१ (सबूत नष्ट करना) के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार सर जे जे अस्पताल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज की छात्रा सदिच्चा साने २९ नवंबर, २०२१ को अपनी परीक्षा देने के लिए ट्रेन से गई थी और आखिरी बार उसे बांद्रा बैंडस्टैंड में देखा गया था। सदिच्चा के माता-पिता ने संबंधित पुलिस थाने में उसके लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला कि सदिच्चा को आखिरी बार बांद्रा बैंडस्टैंड पर देखा गया था, जहां वह एक जीवनरक्षक मिठू सिंह से मिली थी और उसके साथ सेल्फी ली थी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मिठू सिंह को इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान मिठू ने खुलासा किया कि उसने सदिच्चा की हत्या कर दी थी और उसके शव को बैंडस्टैंड के पास फेंक दिया था।

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