
मुंबई। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने में देर नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा- जल्दबाजी करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। मैं जो भी फैसला लूंगा, संवैधानिक होगा। विधानसभा स्पीकर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के 3 दिन बाद (21 सितंबर) को यह पत्रकारों से बात करते हुए यह बातें कहीं। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही अंतिम नतीजा आने के संकेत मिल रहे हैं। अयोग्यता के फैसले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से की गई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इन सबकी रिपोर्ट पेश करने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्टैंड लिया था कि मैं किसी भी हालत में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा। हालांकि राहुल नार्वेकर गुरुवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
पिछले साल एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी
शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिह्न (तीर-कमान) को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर ने सुनवाई की
महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर 14 सितंबर को सुनवाई हुई थी। यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में की।