6 घंटे तक ट्रक का पीछा, ₹1.13 करोड़ का प्रतिबंधित गुटखा जब्त

राजगुरुनगर टोल पर FDA अधिकारी के रोकने पर ट्रक लेकर भागा चालक, चाकण-तलेगांव चौक पर पुलिस की मदद से घेराबंदी, 5 आरोपियों पर केस


पुणे। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखे की कथित तस्करी के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब छह घंटे तक पीछा करने के बाद एक टाटा ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से विभिन्न कंपनियों का प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू बरामद किया गया। FDA के मुताबिक, प्रतिबंधित माल और उसकी ढुलाई में इस्तेमाल वाहन सहित कुल ₹1,13,54,600 का मुद्देमाल जब्त किया गया है। FDA को गोपनीय सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से एक ट्रक प्रतिबंधित गुटखा लेकर समृद्धि महामार्ग के रास्ते भिवंडी, ठाणे की ओर आने वाला है। इस सूचना के आधार पर 18 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 2 बजे ट्रक का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया। लेकिन निगरानी के दौरान पता चला कि संदिग्ध ट्रक ने अपना निर्धारित रास्ता बदल दिया है और वह संगमनेर के रास्ते पुणे की दिशा में जा रहा है। मार्ग बदलने की जानकारी मिलते ही FDA ने अलग-अलग संभावित रास्तों पर अपनी टीमें सक्रिय कर दीं। ठाणे विभाग की टीम को मुरबाड की ओर भेजा गया, जबकि पुणे विभाग की टीम को राजगुरुनगर में तैनात किया गया।
FDA अधिकारी ने गाड़ी लगाकर रोका रास्ता, फिर भी भाग निकला ट्रक
राजगुरुनगर टोल नाके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत सावळे ने संदिग्ध ट्रक को रोकने के लिए अपनी गाड़ी उसके सामने लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश की। FDA के अनुसार, इसके बावजूद चालक ने ट्रक नहीं रोका और वाहन लेकर आगे निकल गया। इसके बाद ट्रक का पीछा शुरू हुआ। सावळे ने लगातार उसका पीछा किया और स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। आखिरकार पुलिस की मदद से चाकण-तलेगांव चौक पर ट्रक को घेरकर रोक लिया गया। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई कार्रवाई लगभग छह घंटे चली और रात करीब 8 बजे ट्रक FDA के कब्जे में आया।
ट्रक खोला तो मिला प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू
ट्रक की जांच में महाराष्ट्र में प्रतिबंधित विभिन्न कंपनियों का पान मसाला और सुगंधित तंबाकू (गुटखा) मिलने का दावा किया गया है। माल और परिवहन में इस्तेमाल ट्रक को मिलाकर जब्त संपत्ति की कुल कीमत ₹1.13 करोड़ से अधिक बताई गई है। ट्रक पकड़ने के बाद भी FDA की कार्रवाई रातभर जारी रही। जब्ती के दस्तावेज, माल का रिकॉर्ड और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 19 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे पुणे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पिंपरी-चिंचवड़ के चाकण उत्तर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मामले में BNS की धारा 123, 223, 274, 275 और 3(5) के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी FDA ने दी है।
चालक समेत पांच को बनाया गया आरोपी
FDA द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मामले में नफीस मेहबूब खान (40), निवासी हरियाणा को वाहन चालक के रूप में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा निलेश राठी, निवासी खामगांव, बुलढाणा और अरुण पाटील, निवासी जलगांव को कथित मालिक/आपूर्तिकर्ता के रूप में नामजद किया गया है। J.M.D. Enterprises, धुले को वाहन मालिक और संजय माटा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश को ट्रांसपोर्टर बताते हुए मामले में शामिल किया गया है। आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया में होगी।
आपूर्ति श्रृंखला और पैसों के लेन-देन की जांच की मांग
FDA ने पुलिस से आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, प्रतिबंधित माल की कथित सप्लाई चेन और वित्तीय लेन-देन की भी जांच करने का अनुरोध किया है। विभाग का कहना है कि जांच में संगठित और लगातार गैरकानूनी कारोबार के लिए आवश्यक कानूनी आधार मिलने पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 के तहत कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव भेजने पर विचार किया जाए। FDA ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई केवल एक ट्रक से प्रतिबंधित पदार्थ पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे उत्पादों की अवैध आपूर्ति श्रृंखला पर प्रहार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और कानून के पालन को लेकर सरकार सख्त है तथा जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या इससे जुड़े किसी गैरकानूनी कारोबार की शिकायत FDA के टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 अथवा विभाग के Food & Drug Grievance Portal पर दर्ज कराई जा सकती है।

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