ठाणे। नवघर पुलिस ने ठाणे जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के आदेश की अवहेलना करने पर 45 वर्षीय चंदन राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंदन के खिलाफ यह कार्रवाई उसकी बुजुर्ग मां द्वारा दायर की गई याचिका पर की गई है, जिसमें उसने अपने बेटे से मासिक भरण-पोषण की मांग की थी। चंदन की मां ने 2007 में बने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत यह याचिका दायर की थी। इसके बाद, एसडीएम ने 5 जून, 2024 को आदेश पारित करते हुए चंदन को अपनी मां को 10,000 रुपये मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भुगतान की रसीदें प्रस्तुत करने को भी कहा गया था। हालांकि, चंदन ने एसडीएम के आदेश की अवहेलना की और मासिक भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर बुजुर्ग महिला ने अपर तहसीलदार के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। चंदन को इस शिकायत पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समन जारी किया गया, लेकिन वह दोनों मौकों पर अनुपस्थित रहा। इसके बाद, अपर तहसीलदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने चंदन के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए राजस्व अधिकारी तुषार खेड़कर को अधिकृत किया। नवघर पुलिस ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 की संबंधित धाराओं के तहत चंदन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यह कार्रवाई वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इस अधिनियम के तहत बच्चों और उत्तराधिकारियों को अपने माता-पिता को मासिक भरण-पोषण देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है, और चूक के मामले में ब्याज भी लगाया जा सकता है।