मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई, 8 खाद्य प्रतिष्ठानों पर शिकंजा, 5 के लाइसेंस निलंबित, 3 रद्द
कैफे सुल्तान, कंट्री क्लब और कैफे पाकीजा समेत पांच पर निलंबन की कार्रवाई, Blinkit, Copenhagen Hospitality और Eatclubs के लाइसेंस रद्द

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन को लेकर 01 अक्टूबर से 05 अक्टूबर 2026 के बीच मुंबई मण्डल के खाद्य विभाग ने 8 खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच में खामियां पाए जाने के बाद 5 प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित, जबकि 3 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। FDA की कार्रवाई में कलिना, सांताक्रुज (पूर्व) स्थित Cafe Sultan का लाइसेंस निलंबित किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की सुरक्षित एवं स्वच्छ हैंडलिंग के लिए आवश्यक साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी मानकों का संतोषजनक पालन नहीं पाए जाने की बात सामने आई। मरोल, अंधेरी (पूर्व) स्थित Lo Fresh Food Pvt. Ltd. में खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग और भंडारण वाले स्थानों पर आवश्यक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मानकों के पालन में खामियां मिलीं। खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका पैदा करने वाली परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता पाए जाने के बाद इसका लाइसेंस भी निलंबित किया गया। अंधेरी (पश्चिम) स्थित Country Club में जांच के दौरान Schedule 4 के तहत निर्धारित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन की बात सामने आई। खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग, सुरक्षित भंडारण, परिसर की सफाई और खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए जरूरी उपायों में कमियां पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किया गया। इसी तरह अंधेरी (पश्चिम) स्थित Suraj Lama Momos में खाद्य पदार्थ तैयार करने, उनकी हैंडलिंग और भंडारण के दौरान आवश्यक स्वच्छता नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किया गया। सांताक्रुज (पश्चिम) स्थित Cafe Pakeezah में भी Schedule 4 के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के पालन में खामियां पाई गईं। खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग, भंडारण और परिसर की साफ-सफाई के निर्धारित मानकों का पालन नहीं होने पर इसका खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं, FDA ने तीन प्रतिष्ठानों के खिलाफ इससे भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द किए हैं। एस.वी. रोड, विले पार्ले स्थित Blinkit में खाद्य व्यवसाय से संबंधित लाइसेंस की शर्तों तथा खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी आवश्यक प्रावधानों का पालन नहीं पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई।
विले पार्ले स्थित Copenhagen Hospitality में खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग, भंडारण और स्वच्छता से संबंधित आवश्यक खाद्य सुरक्षा मानकों में कमियां पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया गया। इसी तरह बांद्रा पश्चिम स्थित Eatclubs में सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग, स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए जरूरी उपायों में खामियां मिलने के बाद लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और कानून के पालन को लेकर बेहद सख्त है। उन्होंने कहा कि जनता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्सपायर्ड, छेड़छाड़ किए गए अथवा अस्वच्छ और असुरक्षित परिस्थितियों में तैयार खाद्य पदार्थों की बिक्री या भंडारण करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसी तरह कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
