मुंबई में FDA का बड़ा एक्शन, एक ही दिन में 7 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल निलंबित

ओलंपिया कॉफी हाउस से नायर अस्पताल कैंटीन तक कार्रवाई; कहीं कॉकरोच-मक्खियां तो कहीं गंभीर गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने ‘Safe Food Safe Maharashtra’ अभियान के तहत मुंबई में खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 7 प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। 16 सितंबर को की गई जांच में FDA ने कुलाबा के प्रसिद्ध ओलंपिया कॉफी हाउस, चेंबूर स्थित Blink Commerce Private Limited, घाटकोपर के विश्वास स्वीट्स एंड स्नैक्स और A-1 जनरल एंड ड्राय फ्रूट्स, मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल कैंटीन, वर्ली के मिलन पंजाब तथा मालाड पूर्व के सद्गुरु स्वीट्स पर कार्रवाई की।
ओलंपिया कॉफी हाउस में कॉकरोच-मक्खियां, फ्रिज में मांस के रक्त के अवशेष
FDA के मुताबिक कुलाबा स्थित M/s Olympia Coffee House की जांच एक ग्राहक की शिकायत के आधार पर की गई। निरीक्षण में खाद्य भंडारण क्षेत्र में मूत्रालय होने, भोजन तैयार करने और बर्तन धोने की जगह अस्वच्छ पाए जाने तथा खाद्य पदार्थों को जमीन पर रखकर संभालने जैसी कई गंभीर कमियां मिलने का दावा किया गया।
FDA के अनुसार प्रतिष्ठान में अस्वच्छ पानी का इस्तेमाल, कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप, रेफ्रिजरेटर में मांसजन्य रक्त के अवशेष, कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से अलग नहीं रखने तथा खराब कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करने जैसी खामियां भी पाई गईं। खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों द्वारा आवश्यक सुरक्षात्मक पोशाक का इस्तेमाल नहीं किए जाने की बात भी सामने आई। जांच में यह भी पाया गया कि प्रतिष्ठान के 35 फूड हैंडलर्स में से 34 के पास आवश्यक खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण नहीं था। पानी की जांच रिपोर्ट और जरूरी स्वच्छता रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं पाए गए। इन कमियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा मानते हुए FDA ने Olympia Coffee House का खाद्य लाइसेंस संख्या 11519001000511 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों की खरीद, तैयारी, भंडारण, बिक्री और वितरण बंद रखने का आदेश दिया गया है। कमियां पूरी तरह दूर होने और दोबारा निरीक्षण के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।
FDA ने मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल की कैंटीन का भी निरीक्षण किया। विभाग के अनुसार यहां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। अस्पताल में मरीजों और आम नागरिकों की आवाजाही को देखते हुए FDA ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर कैंटीन का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
चेंबूर के पेस्तम सागर रोड नंबर 4 स्थित M/s Blink Commerce Private Limited की जांच में FDA ने Food Safety and Standards Act, 2006 तथा संबंधित नियम-विनियमों के Schedule IV Part II में निर्धारित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मानकों के गंभीर उल्लंघन मिलने की बात कही। इसके बाद प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल निलंबित किया गया।
घाटकोपर पश्चिम स्थित M/s Vishwas Sweets and Snacks और M/s A-1 General & Dry Fruits के निरीक्षण में भी खाद्य सुरक्षा नियमों एवं स्वच्छता मानकों के उल्लंघन मिलने पर दोनों के लाइसेंस तत्काल निलंबित किए गए। इसी तरह वर्ली में महिंद्रा टावर के सामने स्थित M/s Milan Punjab में आवश्यक स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन मिलने का हवाला देते हुए FDA ने लाइसेंस निलंबित कर दिया। मालाड पूर्व स्थित M/s Sadguru Sweets की जांच में भी FDA ने Schedule IV Part II के प्रावधानों और निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं होने की बात कही। इसके बाद मिठाई प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। FDA के मुताबिक सभी सात प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, वहां आवश्यक सुधार और विभाग की आगामी जांच के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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