
कर्मचारियों के पास एप्रन-दस्ताने तक नहीं; लाइसेंस से बाहर के उत्पाद भी बेचने का खुलासा
मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) के मुंबई मंडल के अन्न विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के उल्लंघन को लेकर मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित EATCLUB BRANDS PRIVATE LIMITED के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए ने जांच में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद प्रतिष्ठान का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई कार्रवाई में प्रतिष्ठान की खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, स्टोरेज और कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं में कई कमियां सामने आई हैं। बुधवार को एफ़डीए से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई रॉयल पाम्स, आरे मिल्क कॉलोनी, गोरेगांव पूर्व स्थित शॉप नंबर 14, 15 और 16 में संचालित प्रतिष्ठान EATCLUB BRANDS PRIVATE LIMITED के खिलाफ की गई है। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों, पैकेजिंग सामग्री, रसायनों और कर्मचारियों के निजी सामान के लिए उचित स्टोरेज व्यवस्था नहीं मिली। FSSAI लाइसेंस भी प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाया गया। जांच में कर्मचारियों के लिए हाथ धोने और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं मिलीं। खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाली सतहों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेयजल से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। प्रतिष्ठान में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन के साथ कीट नियंत्रण की व्यवस्था में भी कमियां मिलीं। पिछले दरवाजे से कीटों के प्रवेश को रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कच्चे माल की खाद्य सुरक्षा जोखिमों के लिहाज से उचित जांच नहीं की जा रही थी और भोजन तैयार करने से पहले कच्चे माल की सफाई की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। भोजन संभालने वाले कर्मचारियों के पास एप्रन, ग्लव्स, हेडगियर और शू कवर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी नहीं पाए गए। कर्मचारियों की वार्षिक मेडिकल जांच से जुड़े दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के आवश्यक प्रशिक्षण और उसके रिकॉर्ड में कमियां मिलीं। ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए जरूरी व्यवस्था एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे और उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी के लिए आवश्यक तकनीकी व्यक्ति भी निरीक्षण के समय मौजूद नहीं था। जांच में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि लाइसेंस में दर्ज उत्पादों के अलावा आइसक्रीम और कार्बोनेटेड बेवरेज जैसे उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध थे। निरीक्षण रिपोर्ट और उपलब्ध तस्वीरों की समीक्षा के बाद सक्षम प्राधिकरण ने इन खामियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर माना। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत EATCLUB BRANDS PRIVATE LIMITED का फूड लाइसेंस क्रमांक 11523009000402 को 2 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।

