टीएनसीपी की पूर्व संयुक्त संचालक पर आय से 250% अधिक संपत्ति का मामला दर्ज


भोपाल, मध्य प्रदेश। लोकायुक्त ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएनसीपी) की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में उनके सेवाकाल के दौरान ज्ञात वैध आय से करीब 250 प्रतिशत अधिक चल-अचल संपत्ति अर्जित करने की बात सामने आई है। आरोप है कि संपत्तियां उनके साथ-साथ परिजनों के नाम पर भी खरीदी गईं। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 3 नवंबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
भोपाल में कई संपत्तियां अर्जित करने का आरोप
लोकायुक्त की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सुनीता सिंह के खिलाफ पदस्थापना अवधि में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। प्रारंभिक जांच में भोपाल में कई मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फार्म हाउस और पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियां अर्जित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की होगी जांच
मामला दर्ज होने के बाद लोकायुक्त संगठन ने विस्तृत विवेचना शुरू कर दी है। जांच में सुनीता सिंह और उनके परिजनों के नाम पर मौजूद चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जाएगा। साथ ही संपत्तियों की खरीद, वास्तविक कीमत, आय के ज्ञात स्रोत और संबंधित वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की जाएगी। लोकायुक्त अन्य दस्तावेजों और तथ्यों की भी जांच करेगा।

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