मुंबई आंदोलन मामले में अभिनेता इमरान खान ने हाईकोर्ट से मांगी माफी, आगे प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का दिया आश्वासन

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान मुंबई में एक राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने के मामले में कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार, 2 नवंबर को मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अभिनेता ने अदालत से माफी मांगते हुए भविष्य में किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होने का लिखित आश्वासन दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारत में रहने के लिए ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है। जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के आसपास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। यह आंदोलन मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) के विरोध में आयोजित किया गया था। इस दौरान पुलिस ने अभिनेता इमरान खान को हिरासत में लिया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की ओर से उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। अभिनेता ने इस नोटिस को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी। पिछले सप्ताह अदालत ने नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
अदालत में अभिनेता की ओर से पेश की गई दलील
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान अभिनेता के वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने दलील दी कि इमरान खान का किसी भी प्रदर्शनकारी संगठन से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिनेता से न तो पूछताछ की गई और न ही उन्हें किसी जांच के लिए बुलाया गया। राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, एफआरआरओ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उनके पास अभिनेता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। अनिल सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट और अपलोड की गई सामग्री का हवाला देते हुए कहा कि अभिनेता का दावा है कि उनका आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उपलब्ध सामग्री और एक साक्षात्कार से अलग तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं।
अभिनेता ने दिया भविष्य में आंदोलन से दूर रहने का आश्वासन
सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से अमेरिकी पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की गईं। उनके वकील ने बताया कि इमरान खान का जन्म अमेरिका में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में बिताया है। उनका बचपन भारत में बीता, उन्होंने यहां शादी की और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इससे पहले उनके पास पीआईओ कार्ड भी था। अभिनेता के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि इमरान खान भविष्य में किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने अदालत में बिना शर्त माफीनामा भी प्रस्तुत किया।
अदालत ने आरोपों को बताया गंभीर
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। अदालत ने आंदोलन में शामिल होने और उसे उग्र करने के आरोपों पर अभिनेता से माफी मांगने को कहा। इसके बाद इमरान खान की ओर से लिखित आश्वासन और बिना शर्त माफीनामा प्रस्तुत किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
