
दूध और दुग्ध उत्पादों पर विशेष अभियान; गुटखा-पान मसाला मामलों में 10 गिरफ्तार, 41 होटल-रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठानों की जांच
मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) ने राज्यभर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ 28 और 29 जुलाई 2026 को विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान प्रतिबंधित एवं अन्य खाद्य पदार्थों सहित कुल ₹1 करोड़ 3 लाख 4 हजार 446 मूल्य का माल जब्त किया गया। राज्यभर में कुल 22 छापेमारी की कार्रवाई की गई। विशेष अभियान के तहत दूध और दुग्ध उत्पादों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 2,862 लीटर दूध और 373.85 किलोग्राम दुग्ध उत्पाद जब्त किए गए। इनकी कुल कीमत ₹2,90,668 बताई गई है। प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की बिक्री, वितरण एवं परिवहन के मामलों में 9 एफआईआर दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में ₹45,354 मूल्य का प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किया गया। इसके अलावा दूध-दुग्ध उत्पाद, सुपारी, विभिन्न नमकीन और ताड़ी सहित अन्य खाद्य पदार्थों का 36,593.13 किलोग्राम भंडार जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब ₹1,02,59,092 है। अभियान के दौरान 41 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें से 31 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि 3 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए।
पालघर में 1,308 लीटर दूध और 248 किलो पनीर जब्त
पालघर विभाग-2 के अंतर्गत 28 जुलाई को वसई पूर्व के कामण-कोल्ही स्थित कौशल कॉर्पोरेशन पर कार्रवाई कर 1,308 लीटर पाश्चुरीकृत स्टैंडर्डाइज्ड दूध और 248 किलो पनीर जब्त किया गया। जब्त माल की कुल कीमत ₹1,75,744 थी।
खाद्य पदार्थों के संदिग्ध रूप से घटिया स्तर का होने के कारण कार्रवाई की गई। नाशवान होने के चलते जब्त माल को नष्ट कर दिया गया, जबकि नमूने जांच के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठाणे जिले के दिवा पूर्व में आर्या एंटरप्राइजेज के टैंकर से भी 198 लीटर पाश्चुरीकृत दूध, कीमत ₹9,900, संदिग्ध रूप से घटिया होने के आधार पर जब्त किया गया।
मुंबई के गोरेगांव में 78 किलो पनीर जब्त
गोरेगांव पश्चिम स्थित मॉडर्न दूध उत्पादक पर 29 जुलाई को कार्रवाई करते हुए एफ़डीए ने 78 किलो मीडियम फैट पनीर जब्त किया। इसकी कीमत ₹22,760 बताई गई है। पनीर संदिग्ध रूप से घटिया स्तर का होने के संदेह में कार्रवाई की गई।
खारघर में 998 लीटर कच्चा गाय का दूध जब्त
रायगढ़ जिले के खारघर स्थित मातेश्वरी मिल्क पर विशेष जांच के दौरान 998 लीटर कच्चा गाय का दूध जब्त किया गया। इसकी कीमत ₹49,900 है। दूध संदिग्ध रूप से घटिया होने के संदेह में नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
पुणे-सांगली में कुल्फी और कच्चे दूध पर कार्रवाई
पुणे जिले के जुन्नर स्थित संचिता फूड्स से 47.85 किलो मलाई कुल्फी, कीमत ₹19,140, जब्त की गई। जांच में वैध FSSAI पंजीकरण के बिना उत्पादन, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और खाद्य उत्पादन इकाई में खाद्य पदार्थों के साथ गैर-खाद्य रसायनों के उत्पादन अथवा इस्तेमाल जैसी खामियां सामने आईं। सांगली जिले के कवठेमहांकाल स्थित जाधव मिल्क कलेक्शन सेंटर से 358 लीटर कच्चा गाय का दूध, कीमत ₹13,224, जब्त किया गया। दूध अस्वच्छ प्लास्टिक के डिब्बों में रखा गया था और बिना कोल्ड चेन व्यवस्था के तीन घंटे से अधिक समय तक कमरे के तापमान पर रखने की बात जांच में सामने आई।
पालघर में जेफ कैटर्स का FSSAI पंजीकरण निलंबित
पालघर के नवली फाटक स्थित जेफ कैटर्स की जांच में स्वच्छता, स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों के रखरखाव से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद प्रतिष्ठान का FSSAI पंजीकरण तत्काल निलंबित कर दिया गया। वहीं पुणे के एरंडवणे, प्रभात रोड स्थित होटल लक्ष्मण में खाद्य पदार्थों के रखरखाव, स्वच्छता और परिसर प्रबंधन में गंभीर कमियां मिलने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक सुधार और संतोषजनक अनुपालन के बाद हाईकोर्ट ने लाइसेंस निलंबन हटाकर उसे बहाल करने का निर्देश दिया। साथ ही भविष्य में किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर एफ़डीए को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार बरकरार रहने की बात स्पष्ट की गई।
एफ़डीए ने कहा है कि नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में अभियान जारी रहेगा। घटिया, मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

