
मुंबई। महाराष्ट्र में 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए नई नियमावली लागू की जाएगी। इसके तहत वाहन चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र का अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा के प्रश्नकाल में दी। मंगलवार को विधानसभा सदस्य दिलीप लांडे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री सरनाईक ने बताया कि नई नियमावली का प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इसे 1 अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र को कानूनी ढांचे में लाकर राज्य के राजस्व में वृद्धि करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के अनुसार बाइक टैक्सी चालकों से प्रतिदिन 5 रुपये का राजस्व शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक यात्रा (राइड) पर 2 रुपये कल्याण निधि में जमा करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले या लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025 में महिलाओं, विद्यार्थियों और नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बाइक टैक्सी चालक के पास मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहन चलाने का अधिकृत बैज होना अनिवार्य होगा। बैज जारी करने से पहले पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत निजी दोपहिया वाहनों से व्यावसायिक यात्री परिवहन की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, सभी निर्धारित शर्तों को एक महीने के भीतर पूरा करने की शर्त पर राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रैपिडो (रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) और ओला (एनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) को मुंबई महानगर क्षेत्र में 30 दिनों का अस्थायी परमिट प्रदान करने की मंजूरी दी थी। मंत्री सरनाईक ने बताया कि अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई और तेज कर दी है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच 814 अवैध वाहन पकड़े गए, जिनमें से 151 वाहन जब्त किए गए और 14 एफआईआर दर्ज की गईं। इस दौरान 16.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, अप्रैल 2026 से मई 2026 के बीच दो महीनों में 211 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिनमें 66 वाहन जब्त किए गए और 2.31 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी ढांचे में लाकर यात्रियों की सुरक्षा, चालकों का नियमन, सरकारी राजस्व में वृद्धि और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यापक नीति लागू कर रही है।



