महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई: 1.73 करोड़ का प्रतिबंधित माल जब्त, मुंबई में ब्रिजवासी और जेप्टो के लाइसेंस निलंबित

राज्यभर में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान, 10 एफआईआर दर्ज और छह गिरफ्तार, रायगढ़ में दूध-पनीर पर कार्रवाई, पुणे में 21.94 लाख का खाद्य तेल जब्त

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी, असुरक्षित और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत करीब 1.44 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ और तीन वाहन जब्त किए गए हैं। जब्त माल और वाहनों की कुल कीमत लगभग 1.73 करोड़ रुपये बताई गई है। विभाग के अनुसार, विभिन्न मामलों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित ब्रिजवासी और भांडुप स्थित जेप्टो लिमिटेड के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं, रायगढ़ जिले के तलोजा में दूध और दुग्ध उत्पादों की तीन इकाइयों पर कार्रवाई की गई है।
पालघर में 1.51 करोड़ का गुटखा और ट्रक जब्त
पालघर जिले में 9 अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर मनोर पुलिस थाना क्षेत्र में मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ पर होटल मनोर गेट के पास एक आयशर ट्रक की जांच की गई। ट्रक से प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। FDA के अनुसार, जब्त प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की कीमत 1 करोड़ 30 लाख 86 हजार रुपये और ट्रक की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये है। इस प्रकार कुल 1 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपये का माल जब्त किया गया।
मामले में वाहन चालक, क्लीनर और अन्य छह आरोपियों के खिलाफ मनोर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। नासिक विभाग में 11 अक्टूबर को कार्रवाई के दौरान 11 लाख 39 हजार 600 रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ और आठ लाख रुपये का वाहन जब्त किया गया। इस मामले में एक एफआईआर और एक मुकदमा दर्ज होने के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। छत्रपति संभाजीनगर विभाग में 27,049 रुपये के प्रतिबंधित पदार्थ और 50 हजार रुपये का वाहन जब्त किया गया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर विभाग में 10 और 11 अक्टूबर को दो प्रतिष्ठानों की जांच में 1 लाख 72 हजार 113 रुपये के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। यहां दो एफआईआर दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
मालाड के ब्रिजवासी और भांडुप के जेप्टो का लाइसेंस निलंबित
मुंबई में 9 अक्टूबर को मालाड पश्चिम स्थित मेसर्स कृष्णम रिटेल्स एलएलपी (ब्रिजवासी) का निरीक्षण किया गया। FDA के अनुसार, जांच में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करने वाली कमियां सामने आईं। इसके बाद प्रतिष्ठान का FSSAI लाइसेंस 10 अक्टूबर से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार 7 अक्टूबर को भांडुप के लालबहादुर शास्त्री मार्ग स्थित गोपाल एस्टेट में संचालित मेसर्स जेप्टो लिमिटेड के प्रतिष्ठान की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर उसका खाद्य लाइसेंस 9 अक्टूबर से निलंबित कर दिया गया।
तलोजा में 5,394 लीटर दूध और 119 किलो पनीर नष्ट
रायगढ़ जिले के तलोजा में 8 और 9 अक्टूबर को दूध एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और भंडारण केंद्रों पर कार्रवाई की गई।
मेसर्स सांवरिया मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में वैध अनुमति से संबंधित अनियमितताएं, खरीद-बिक्री के अभिलेखों का अभाव, असंतोषजनक स्वच्छता और गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं मिलने की बात सामने आई। भैंस के दूध के स्रोत और उसमें स्किम्ड मिल्क मिलाए जाने के संदेह के आधार पर 2 लाख 76 हजार 864 रुपये मूल्य का 5,394 लीटर दूध मौके पर नष्ट किया गया। प्रतिष्ठान का पंजीकरण भी तत्काल निलंबित कर दिया गया। मेसर्स माहेश्वरी फूड्स में पनीर उत्पादन कक्ष में छिपकली मिलने, गंदगी, दुर्गंध और आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण 30,340 रुपये मूल्य का 119 किलो लो-फैट पनीर नष्ट किया गया। प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। मेसर्स रॉयल फूड्स में दही के लेबल पर दी गई पोषण संबंधी जानकारी और प्रयोगशाला रिपोर्ट में अंतर पाया गया। उत्पादन के लिए वैध लाइसेंस नहीं होने तथा स्वच्छता नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते 81,536 रुपये मूल्य का 1,019 किलो दही सुरक्षित कब्जे में लिया गया और खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
इन तीनों प्रतिष्ठानों से कुल 3 लाख 88 हजार 740 रुपये मूल्य के दूध और दुग्ध उत्पाद नष्ट किए गए अथवा कब्जे में लिए गए हैं। तीनों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
पुणे विभाग में 21.94 लाख रुपये का खाद्य तेल जब्त
पुणे विभाग में 10 और 11 अक्टूबर को खाद्य तेल की गुणवत्ता और नियमों के पालन की जांच के दौरान छह प्रतिष्ठानों से कुल 9,675.2 किलो खाद्य तेल जब्त किया गया। इसकी कीमत 21 लाख 94 हजार 797 रुपये बताई गई है।
इनमें पुणे के गुलटेकडी मार्केट यार्ड स्थित बंसल ट्रेडिंग कंपनी और रमेशलाल एंड संस, सोलापुर के अक्कलकोट स्थित संकेत ट्रेडर्स, मंगलवेढ़ा स्थित स्नेहल ऑयल मिल, सांगली के तासगांव स्थित तुलसी एजेंसी और मिरज स्थित महेश ट्रेडिंग कंपनी शामिल हैं। खाद्य तेल की गुणवत्ता और नियमों के उल्लंघन के संदेह में कार्रवाई की गई है।
अहिल्यानगर जिले में भी 10 अक्टूबर को दो प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान 1 लाख 73 हजार 920 रुपये मूल्य का 2,065 किलो ‘कोहिनूर’ गुड़ जब्त किया गया। FDA के अनुसार, गुड़ की गुणवत्ता और मिलावट को लेकर संदेह है। पैकेजिंग पर उत्पादन और समाप्ति की तारीख भी दर्ज नहीं थी। पुणे विभाग में 9 और 10 अक्टूबर को सात होटल, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इनमें तीन प्रतिष्ठानों में स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया, जबकि बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के कारोबार करने वाले चार प्रतिष्ठानों को व्यवसाय बंद करने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता नियमों के उल्लंघन वाले प्रतिष्ठानों में लोहगांव का पंजाबी ढाबा, कोंढवा खुर्द का खान-ए-खास होटल और उरुली देवाची का होटल सोनाई शामिल हैं। वहीं, पुणे कैंप स्थित गार्डन वडापाव सेंटर, पिंपरी-चिंचवड के थेरगांव स्थित बालाजी साउथ इंडियन फूड तथा रहाटणी स्थित इंजीनियर वडेवाले एंड थाली और जी.के. होटल प्योर वेज को बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के कारोबार करने के मामले में व्यवसाय बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने नागरिकों से अपील की है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावट या अन्य अनियमितताओं की शिकायत विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 अथवा FDA शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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