Sunday, May 17, 2026
Google search engine
HomeMaharashtraठाणे सत्र न्यायालय का फैसला: पत्नी की हथौड़े से हत्या मामले में...

ठाणे सत्र न्यायालय का फैसला: पत्नी की हथौड़े से हत्या मामले में पति को उम्रकैद

मुंबई। ठाणे सत्र न्यायालय ने सितंबर 2023 में मुंब्रा स्थित घर में अलग रह रही पत्नी की हथौड़े से बेरहमी से हत्या करने के मामले में मुलुंड निवासी 37 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश S. B. Agrawal ने आरोपी विजय मिश्रा उर्फ समीर शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 324 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता की मां और बेटी को हमले में घायल करने के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 28 सितंबर 2023 को मुंब्रा के म्हात्रे चॉल स्थित घर में अपनी पत्नी ज़रीन इसरार अंसारी की हथौड़े से सिर, छाती, माथे और नाक पर कई वार कर हत्या कर दी थी। बताया गया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और पीड़िता पिछले दो वर्षों से अपनी मां और बच्चों के साथ अलग रह रही थी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर संदेह था और वह उसके अलग रहने से नाराज था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने घायल चश्मदीदों, स्वतंत्र पड़ोसियों और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर संदेह से परे यह साबित कर दिया कि आरोपी ही हत्या का जिम्मेदार था। घटना के दौरान पीड़िता की मां सैदा अंसारी और उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी शिरीन ने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी, जिसमें दोनों घायल हो गई थीं। अदालत में दोनों ने हमले का विस्तृत विवरण दिया। पड़ोसियों सहित कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की। बचाव पक्ष ने एफआईआर और गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का मुद्दा उठाया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि घटना ईद-ए-मिलाद और अनंत चतुर्दशी के दौरान हुई थी, जब संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के शरीर पर 22 गंभीर चोटें पाई गईं, जिनमें सिर, चेहरे, गर्दन और छाती पर गहरे घाव शामिल थे। रिपोर्ट में मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव और गहरे घावों से उत्पन्न सदमा बताया गया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments