
रिपोर्ट: देवेश प्रताप सिंह राठौर
झांसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत चालकों के साथ-साथ उनके आश्रितों को भी शामिल किया जाएगा। यह जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्री एस. के. अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अंतर्गत प्रदेश में संचालित समस्त ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। दिसंबर 2022 से पूर्व पंजीकृत वाहनों के चालकों का विवरण पहले ही पूर्ण कराया जा चुका है। वहीं वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में पंजीकृत हुए ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी वाहनों के चालकों को इस योजना में शामिल किए जाने हेतु सम्भागीय परिवहन कार्यालय, झांसी के काउंटर नंबर 10 से संबंधित प्रारूप प्राप्त कर आगामी 10 दिनों के भीतर आवश्यक सूचनाओं के साथ प्रपत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
एआरटीओ श्री अग्रवाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत वाहन चालक एवं उनके परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड के साथ परिवारिक सदस्यता सिद्ध करने हेतु राशन कार्ड की प्रति अथवा अन्य वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वाहन चालक को संबंधित वाहन स्वामी से प्रारूप का सत्यापन भी कराना होगा। यह योजना विशेष रूप से वाहन चालकों के लिए है, इसलिए जनपद के ऑटो रिक्शा, टेंपो एवं टैक्सी वाहन स्वामी अपने चालकों के हित में, तथा जो स्वयं वाहन का संचालन करते हैं, वे भी कार्यालय से प्रारूप प्राप्त कर योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
परिवहन विभाग ने सभी पात्र चालकों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन कर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाएं, ताकि उन्हें एवं उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।




