
बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक कोचिंग सेंटर के दो पुरुष शिक्षकों के खिलाफ 17 वर्षीय छात्रा के साथ लगभग 10 महीनों तक यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने गुरुवार, 26 जून को शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि यह उत्पीड़न 30 जुलाई 2024 से 25 मई 2025 तक चला। आरोप है कि दोनों शिक्षक उसे बार-बार कोचिंग सेंटर के कार्यालय में बुलाकर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते थे और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचते थे। इसके बाद वे उससे अश्लील हरकतें करते थे। पुलिस के मुताबिक, शिकायत में इन घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। शिवाजीनगर पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 (शील भंग की नीयत से हमला), 75 (यौन उत्पीड़न), 76 (नग्न करने के इरादे से हमला), 78 (पीछा करना), 3(5) (सामान्य इरादा) और पोक्सो अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है और उन्हें जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इस घटना से इलाके में आक्रोश का माहौल है और स्थानीय नागरिकों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।