मुंबई। मुंबई के पूर्व महापौर और शिवसेना (यूबीटी) समूह के नेता दत्ता दलवी को मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक व्यक्तव्य देने के मामले में जमानत मिल गई है। शुक्रवार को मुंलुंड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दलवी को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एम. आर. वाशिमकर ने बचाव और अभियोजन पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दलवी की जमानत मंजूरी की। अधिवक्ता संदीप सिंह के माध्यम से दायर जमानत याचिका में दलवी ने दावा किया कि वह निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। याचिका में कहा गया है कि कथित अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री शिंदे के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में बुधवार को दलवी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पता चला है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने रविवार को भांडुप उपनगर में एक बैठक आयोजित की थी, जहां दलवी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।