
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को कुर्ला हादसे के आरोपी बेस्ट बस चालक संजय मोरे को 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस भीषण दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी और 42 अन्य घायल हुए थे। सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) की बस ने कुर्ला (पश्चिम) के एसजी बर्वे मार्ग पर नियंत्रण खो दिया, जिससे कई वाहन और पैदल यात्री चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद चालक को हिरासत में लिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद अदालत ने उसे 21 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपये व बेस्ट उपक्रम ने 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है।और घायलों के इलाज का पूरा खर्च मुंबई नगर निगम व बेस्ट द्वारा वहन करने का आश्वासन दिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा चालक की लापरवाही का नतीजा था या बस में तकनीकी खराबी थी। घटना के बाद सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं, और प्रशासन ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की बात कही है।