मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने ८ जून तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब ८ जून को है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को समीर वानखेड़े से पूछा कि क्या वह शाहरुख खान के बीच चैट के मीडिया में लीक होने के लिए जिम्मेदार हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या समीर वानखेड़े जिन पर शाहरुख से २५ करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है। उन्होंने चैट को वायरल किया है। इस पर समीर वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने जवाब दिया कि यह याचिका का हिस्सा था। मैंने चैट को वायरल नहीं किया है। इसके पहले समीर वानखेड़ के वकील ने कोर्ट से राहत की बात की तो सीबीआई ने कहा कि हमें जांच के लिए और समय चाहिए। हमें सिर्फ शनिवार और रविवार यानि दो दिन जांच के लिए मिले हैं। सीबीआई ने कहा कि उन्हें समीर से और पूछताछ करने की जरुरत है। वहीं, समीर वानखेड़े की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट आबाद पोंडा बहस की। वकील पोंडा ने कहा कि मेरे इरादे अच्छे थे। मेरा मकसद समाज से नशे को खत्म करना था। लेकिन कुछ लोग इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वानखेड़े के वकील ने कहा जांच में सहयोग करुंगा। लेकिन अंतरीम राहत मिलनी चाहिए।
वानखेड़े कोई खुलासा करने को तैयार नहीं- सीबीआई
कोर्ट के सामने सीबीआई ने कहा कि समीर वानखेड़े की जांच अभी अधूरी है। प्राप्त अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। वानखेड़े अभी कोई अहम खुलासा करने को तैयार नहीं हैं। सीबीआई ने कहा कि वह जांच के महत्वपूर्ण हिस्से का खुलासा नहीं कर सकते हैं। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
कोर्ट से मिली राहत तो मिटा सकते हैं सबूत- सीबीआई
वकील ने कहा कि जांच के बहाने ये वानखेड़े को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसलिए अदालत मुझे प्रोटेक्शन दे। इस पर सीबीआई ने कहा कि समीर वानखेड़े को राहत दी गई तो वह सबूत मिटा सकते हैं। सीबीआई पिसी एक्ट के १७ए को लेकर हलफनामा नही दायर कर पाई है। १७ए पर एनसीबी ने हलफनामा दायर किया है। सीबीआई और समय चाहती है लेकिन गिरफ्तार से अंतरिम राहत को खत्म करना चाहती है। सीबीआई के वकील का कहना है कि अंतरिम राहत की वजह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी।
वॉट्सएप चैट लीक होने पर जज ने जताई आपत्ति
समीर वानखेड़े के वकील का कहना हैं कि वो लिखित में दे सकते है कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नही होगी। जज ने वॉट्सअप चैट मीडिया में लीक होने पर आपत्ति जताई। समीर वानखेड़े के वकील का कहना है कि वो मीडिया के पास नहीं गए हैं। वाट्सअप चैट याचिका का हिस्सा है। सीबीआई के वकील ने कहा कि ये चैट्स जब आरोपी गिरफ्तार था तब के हैं। ये चैट्स ये पिता के तौर पर किया गया था। आज वानखड़े इसी चैट्स को अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट बता रहे हैं।
जज- आज इस बात पर बहस कीजिए की इनको अरेस्ट करने की जरूरत है या नहीं।
सीबीआई- अरेस्ट करना या नहीं करना जांच अधिकारी का डिसिजन होता है।
जज – क्या आप इस कोर्ट के शुक्रवार के आर्डर को चैलेंज कर रहे हैं।
जज – आप यही चाहते हैं ना कि जब आप बुलाएं तो ये जांच के लिए आएं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करें अगर ये लिख कर दे दें तो।
सीबीआई – लेकिन जांच अधिकारी के अधिकार को पूर्वाग्रह नहीं कर सकते।