मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और उनकी कंपनी इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कदम करीब 68.5 लाख रुपये का बकाया वसूलने के लिए उठाया गया है। इस आदेश के तहत, बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंडों को निर्देश दिया गया है कि वे इन खातों से किसी भी प्रकार की डेबिट की अनुमति न दें।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित है। सेबी ने आरोप लगाया है कि वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और उनकी प्रमोटर इकाइयों ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयरों में ऐसी जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग की, जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं थी। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों में शामिल होने के कारण सितंबर 2021 में धूत और उनकी कंपनियों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। धूत की प्रमोटर इकाई इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) को पहले श्री धूत ट्रेडिंग एंड एजेंसीज के नाम से जाना जाता था।
भुगतान में चूक और वसूली के प्रयास
30 सितंबर 2024 को, सेबी ने वेणुगोपाल धूत और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) को नोटिस जारी किया, जिसमें 15 दिनों के भीतर जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, जब उस अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया, तो सेबी ने बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो की कुर्की का आदेश जारी कर दिया। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि उसे यह आशंका है कि चूककर्ता अपने बैंक और डीमैट खातों या म्यूचुअल फंड फोलियो में मौजूद प्रतिभूतियों का निपटान कर सकते हैं, जिससे जुर्माने की वसूली में देरी हो सकती है या बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कुर्की का आदेश जारी किया गया है कि बकाया राशि की वसूली में कोई अड़चन न आए। सेबी ने वेणुगोपाल धूत और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) के बैंक और डीमैट खातों, म्यूचुअल फंड फोलियो की कुर्की के जरिए बकाया राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है।