
नागपुर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को 2024 के विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुडधे की याचिका खारिज कर दी। गुडधे ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हुईं और आवश्यक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, इसलिए फडणवीस का निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करते समय स्वयं उपस्थित नहीं थे, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अनिवार्य है। गुडधे के वकील पवन दाहात ने बताया कि वे इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अदालत ने शुक्रवार को भाजपा विधायकों मोहन मटे, सुधीर मुनगंटीवार, देवराव भोंगले और किरीटकुमार भांगडिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चार अन्य याचिकाएं भी इसी आधार पर खारिज कर दीं। विस्तृत आदेश की प्रति बाद में उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में महायुति गठबंधन को बहुमत मिला था, जिसमें भाजपा को 132, शिवसेना (शिंदे गुट) को 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) को 41 सीटें मिली थीं, जबकि महा विकास अघाड़ी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी