
नवी मुंबई। नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ने कोपर खैराने और ऐरोली वार्ड में अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई शुरू की है। यह कदम महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ के तहत जारी नोटिसों का बार-बार पालन न करने के बाद उठाया गया है। यह तोड़फोड़ अभियान एनएमएमसी आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देश और अतिरिक्त आयुक्त (जोन २) डॉ. राहुल गेथे के मार्गदर्शन में चलाया गया। कोपर खैराने क्षेत्र में एसएस टाइप, रूम नंबर ९०७, सेक्टर-४ के पांडुरंग हरि पाटिल और लक्ष्मी पांडुरंग पाटिल, और एसएस टाइप, रूम नंबर ९३२, सेक्टर-४ के आनंद सखाराम भीलारे सहित निवासियों को तोड़फोड़ के नोटिस दिए गए थे। इन निवासियों ने अनधिकृत ढांचे को हटाने के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान सहायक आयुक्त सुनील कथोले और कनिष्ठ अभियंता चंद्रकांत धोत्रे की देखरेख में कुल ३२ झुग्गियां हटाई गईं।
ऐरोली में अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई
ऐरोली में सेक्टर -१ / ए, हाउस नंबर १५२९-१५३२ में अनधिकृत निर्माण गतिविधियों की पहचान की गई थी। निवासियों ने नगर निगम से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना एक आरसीसी भवन का निर्माण शुरू कर दिया था। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, निर्माण कार्य बेरोकटोक जारी रहा। १४ जनवरी २०२५ को अतिक्रमण दल ने अनधिकृत संरचनाओं को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सहायक आयुक्त डॉ. अंकुश जाधव ने किया, और जूनियर इंजीनियर संदीप म्हात्रे तथा अतिक्रमण विभाग के अन्य अधिकारियों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।