सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई
मुंबई:(Mumbai) बॉम्बे हाई कोर्ट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 23 जून तक रोक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एसजी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी रद्द करने की वानखेड़े की याचिका पर बेंच 23 जून को सुनवाई करेगी।
सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए केस में समीर वानखेड़े और चार अन्य पर जबरन वसूली और रिश्वतखोरी का आरोप है। एफआईआर में अक्टूबर, 2021 में द कार्डिलिया क्रूज शिप से ड्रग्स की कथित बरामदगी के बाद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर मामला दर्ज न करने के एवज में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है।
समीर वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने हाई कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पहले के निर्देश के अनुसार भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी सात बार पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए हैं, साथ ही वह जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि वह वानखेड़े की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी और तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी।