महाराष्ट्र FDA के औषध विभाग की बड़ी कार्रवाई: दो सप्ताह में 937 जांच, 29 लाइसेंस रद्द और 71 निलंबित

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) के औषध विभाग ने शुक्रवार को जानकारी दी कि 5 से 17 अक्टूबर 2026 के बीच राज्य के सातों विभागों में व्यापक जांच अभियान चलाते हुए दवा निर्माताओं, रक्त केंद्रों, औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और दवा विक्रेताओं के कुल 937 निरीक्षण किए। अनियमितताएं मिलने पर 450 नोटिस जारी किए गए, जबकि 29 लाइसेंस रद्द और 71 लाइसेंस निलंबित किए गए। इस दौरान बिना लाइसेंस दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के भंडारण, बिक्री व उत्पादन से जुड़े पांच मामलों में कार्रवाई कर कुल 28 लाख 52 हजार 304 रुपये का माल जब्त किया गया। एक मामले में पुलिस में अपराध दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। FDA ने दवा, सौंदर्य प्रसाधन और मेडिकल उपकरण निर्माताओं, रक्त केंद्रों, रक्त भंडारण केंद्रों तथा दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के 105 निरीक्षण किए, जिनमें गंभीर खामियां मिलने पर 22 लाइसेंस निलंबित और 7 रद्द किए गए। वहीं राज्यभर में दवा बिक्री लाइसेंसधारकों के 832 प्रतिष्ठानों की जांच कर 382 नोटिस जारी किए गए तथा 49 बिक्री लाइसेंस निलंबित और 22 रद्द किए गए। मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर स्थित FDA प्रयोगशालाओं में 279 दवा नमूनों की जांच में 258 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए, जबकि 21 अप्रमाणित निकले। इनमें 18 निम्न गुणवत्ता (NSQ), दो मिथ्याछाप (Misbranded) और एक नकली (Spurious) नमूना शामिल है। कार्रवाई के तहत जालना के सिरसवाडी स्थित नवजीवन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स से 58,772 रुपये की एलोपैथिक दवाएं, नागपुर के फिनिक्स मेडिकॉर्प से 22 लाख 3 हजार 744 रुपये की दवाएं, बारामती के वेदास हर्बल्स महिला गृह उद्योग से बिना लाइसेंस सौंदर्य प्रसाधन उत्पादन के मामले में 4 लाख 5 हजार 678 रुपये का माल तथा वसई पूर्व स्थित जी.बी. कॉस्मेटिक्स से बिना लाइसेंस नेल पॉलिश उत्पादन, पैकिंग और बिक्री के मामले में 1 लाख 83 हजार 918 रुपये का सामान जब्त किया गया। छत्रपति संभाजीनगर में नाइट्राजेपाम (Nitrosun-10) की 34 गोलियों की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में NDPS एक्ट, 1985 तथा औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। FDA ने नागरिकों से अपील की है कि दवाएं केवल लाइसेंसधारक विक्रेताओं से और बिल के साथ खरीदें तथा नकली या निम्न गुणवत्ता की दवाओं, बिना लाइसेंस दवा अथवा कॉस्मेटिक कारोबार और डॉक्टर की पर्ची के बिना गुंगीकारक दवाओं की बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल विभाग को शिकायत दें।
