मुंबई के नामी रेस्टोरेंटों पर FDA का हंटर: गंदगी और नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित
महालक्ष्मी के Gallops में जीवित कॉकरोच और चींटियां मिलने का दावा; वर्सोवा का Gufran Seekh Corner बिना वैध फूड लाइसेंस के चलने का आरोप, बांद्रा के प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई

मुंबई। मुंबई में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कार्रवाई तेज कर दी है। वर्सोवा, महालक्ष्मी और बांद्रा पश्चिम के कई प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान कथित तौर पर गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां सामने आने के बाद प्रशासन ने लाइसेंस निलंबन और अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू की है। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। FDA के अनुसार वर्सोवा-यारी रोड, अंधेरी पश्चिम स्थित शॉप नंबर 11, झोरा आघाडी में संचालित मे. गुफरान सीख कॉर्नर की जांच में प्रतिष्ठान के पास वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण नहीं पाया गया। इसके अलावा पीने के पानी की जांच, खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण और वर्गीकरण, उपकरणों एवं परिसर की साफ-सफाई, कीट नियंत्रण तथा भोजन संभालने वाले कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच और उससे संबंधित रिकॉर्ड सहित खाद्य सुरक्षा नियमों के ‘परिशिष्ट-4’ की कई आवश्यकताओं का उल्लंघन पाए जाने का दावा किया गया है। FDA के मुताबिक प्रतिष्ठान बिना वैध अनुमति के खाद्य पदार्थ तैयार कर बेच रहा था। इसके बाद 22 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत व्यवसाय तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया। वैध लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्राप्त करने और सभी कमियां दूर होने तक प्रतिष्ठान को दोबारा कारोबार शुरू नहीं करने का निर्देश दिया गया है। महालक्ष्मी रेसकोर्स परिसर स्थित मे. BJRS (Gallops) Restaurant के खिलाफ भी FDA ने कार्रवाई करते हुए उसका खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। प्रशासन के अनुसार निरीक्षण के दौरान फ्रिज में रखी बर्फ पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों के रक्त और केचप के दाग पाए गए। कच्चा माल फटी अथवा खराब पैकिंग में रखा होने, रसोई में ग्रीस जमा होने, दीवारों की खराब स्थिति, ड्रेनेज और कॉकरोच ट्रैप की अपर्याप्त कवर व्यवस्था तथा पानी जमा होने जैसी कमियां दर्ज की गईं। FDA ने परिसर में जीवित कॉकरोच और चींटियां मिलने का भी दावा किया है। इसके अलावा भोजन संभालने वाले कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच और टीकाकरण से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई है। प्रशासन के मुताबिक ये स्थितियां ‘परिशिष्ट-4’ में निर्धारित स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थीं। FDA ने बांद्रा पश्चिम के बैंडस्टैंड स्थित 41, नाटलवाला बंगला, एच.के. भाभा रोड पर संचालित मे. Dreamer Hospitality Pvt. Ltd. के खिलाफ भी कार्रवाई की है। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा नियमों के ‘परिशिष्ट-4’ के तहत निर्धारित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई है। प्रशासन ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल निलंबित करते हुए नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इसी तरह बांद्रा पश्चिम के सेंट डॉमिनिक रोड स्थित मोरे हाउस में संचालित मे. Mirari की जांच में भी ‘परिशिष्ट-4’ के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद FDA ने लाइसेंस तत्काल निलंबित कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की है। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा कानूनों के पालन को लेकर सरकार सख्त है। प्रशासन के अनुसार एक्सपायर्ड, छेड़छाड़ किए गए अथवा अस्वच्छ और असुरक्षित परिस्थितियों में तैयार खाद्य पदार्थों की बिक्री या भंडारण करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

