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छोटा राजन की जमानत रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने शेट्टी हत्याकांड में बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश पलटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हुई हत्या के मामले में माफिया डॉन राजेंद्र एस. निकालजे उर्फ छोटा राजन की जमानत रद्द कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें राजन की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर जमानत दी गई थी। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि छोटा राजन चार अन्य मामलों में दोषी है और लगभग 27 साल तक फरार रहा। स्पेशल एमकोका कोर्ट ने शेट्टी हत्याकांड में उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
पिछले साल अक्टूबर में बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच (जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज के. चव्हाण) ने आपराधिक अपील पर अंतिम सुनवाई तक सजा को निलंबित कर राजन को जमानत देने का आदेश दिया था। हालांकि, वह पहले से ही 2011 के ज्योतिर्मय डे हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सका।
बता दें कि 4 मई 2001 को दक्षिण मुंबई के गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि यह हत्या दाऊद इब्राहिम का कट्टर दुश्मन छोटा राजन के आदेश पर हुई थी। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद स्पेशल एमकोका कोर्ट ने राजन सहित राहुल पांसारे, अजय मोहिते और प्रमोद ढोंडे को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी। शेट्टी पर पहले जबरन वसूली का दबाव डाला गया था और उसे पुलिस सुरक्षा दी गई थी, जिसे हत्या से कुछ महीने पहले हटा लिया गया था।

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