Wednesday, December 4, 2024
Google search engine
HomeझारखंडChandigarh: हरियाणा में दिव्यांगों को मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण

Chandigarh: हरियाणा में दिव्यांगों को मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण

Chandigarh

सरकार ने आरक्षण के लिए जारी की गाइडलाइन

चंडीगढ़:(Chandigarh) हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों पर दिव्यांगों के आरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को जारी यह निर्देश दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (PWBD) को पदोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जो 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था, इससे पहले पदोन्नति में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, जिसे अब आगे चार प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण का लाभ लागू माना जाएगा। निर्देशानुसार आरक्षण उन पीडब्ल्यूबीडीज़ पर लागू होगा, जिनकी विकलांगता अधिनियम के तहत आने वाली श्रेणियों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। आरक्षण 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार लागू किया जाएगा। 25 अंकों के अंतराल के बाद रोस्टर में प्रयुक्त बिंदुओं का उपयोग पीडब्ल्यूबीडीज़ को आरक्षण देने के लिए किया जाएगा।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि आरक्षित पदोन्नति के विरुद्ध यदि कोई उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडीज़ उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रिक्ति से भरने पर भी विचार किया जा सकता है। ये निर्देश उन पीडब्ल्यूबीडीज़ पर लागू होते हैं जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम में विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में अंधापन, बहरापन, लोकोमोटर विकलांगता और मानसिक विकलांगता शामिल हैं।

पदोन्नति के मामले में ग्रुप ए, बी, सी और डी के काडर के कुल पदों का 4 प्रतिशत पीडब्ल्यूडीज़ के लिए आरक्षित होंगे। निर्देशों में कहा गया है कि दिव्यांगजन को केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडीज़ कर्मचारियों के मामले में, चाहे वे सेवानिवृत्त हों या 19 अप्रैल, 2017 के बाद सेवा में हों, जो पदोन्नति/पदोन्नति के लिए पात्र पाए जाते हैं, अतिरिक्त पद, यदि आवश्यक हो, सीमित अवधि के लिए, यानी वास्तविक रिक्ति उत्पन्न होने तक सृजित किया जाएगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments