
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार, 25 नवंबर को पूर्व शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया। मिहिर शाह एक जानलेवा हिट-एंड-रन मामले में मुख्य आरोपी हैं। अदालत ने शाह और उनके ड्राइवर द्वारा लगाई गई अवैध गिरफ्तारी की याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की थी। मिहिर शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से मुंबई के वर्ली इलाके में 45 वर्षीय महिला कावेरी नखवा की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे कावेरी की मौत हो गई और उनके पति प्रदीप घायल हो गए। घटना के समय मिहिर का ड्राइवर बिदावत भी कार में मौजूद था।
अवैध गिरफ्तारी का दावा
शाह और उनके ड्राइवर बिदावत ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 50 का उल्लंघन है। इस धारा के तहत पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित करना अनिवार्य है।
हालांकि, न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, “दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” अदालत ने इस मामले में अवैध हिरासत के दावे को खारिज कर दिया और मिहिर शाह की जमानत याचिका को भी अस्वीकार कर दिया।