मुंबई में वायु प्रदूषण पर बीएमसी सख्त, सात आरएमसी प्लांट को दूसरी चेतावनी
एन विभाग में जांच के दौरान मिलीं खामियां, सात दिन में सुधार नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

मुंबई। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सख्ती बढ़ा दी है। महानगरपालिका के एन विभाग के अंतर्गत आने वाले सात रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में खामियां मिलने पर उन्हें दूसरी बार चेतावनी जारी की गई है। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि सात दिनों के भीतर कमियां दूर नहीं करने पर संबंधित प्लांट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में खामियां
एन विभाग में संचालित सातों आरएमसी प्लांट को 5 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया था। इसके बाद 23 अक्टूबर को किए गए निरीक्षण में वाहनों के टायर धोने की व्यवस्था, प्लांट के चारों ओर हरे कपड़े का आवरण, धूल नियंत्रण के लिए फॉगिंग और पानी का छिड़काव तथा परिसर की सफाई जैसे जरूरी उपायों में कमियां पाई गईं।
सात दिन में अनुपालन रिपोर्ट देना अनिवार्य
पहले निर्देश दिए जाने के बावजूद संतोषजनक सुधार नहीं होने पर 27 अक्टूबर 2026 को सभी सात आरएमसी प्लांट को दूसरी चेतावनी जारी की गई। उन्हें पत्र मिलने के सात दिनों के भीतर सभी खामियां दूर करने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, किए गए सुधारों का अनुपालन रिपोर्ट तस्वीरों के साथ जमा करना अनिवार्य किया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी दी गई जानकारी
बीएमसी के एन विभाग ने इस मामले की जानकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी दी है। निर्धारित समयसीमा में जरूरी उपाय नहीं किए गए और नियमों का पालन नहीं हुआ, तो संबंधित आरएमसी प्लांट के खिलाफ लागू कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महानगरपालिका ने कहा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
