
मुंबई। बीजेपी को समर्थन देने वाली अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में मुंबई सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति की केस रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के मातोश्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने के मामले में अमरावती से एमपी नवनीत राणा और एमएलए रवि राणा आरोपी है। उनके खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। इस केस को रद्द करने के लिए राणा दंपत्ति ने याचिका दायर की थी। उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
राणा दंपत्ति ने दावा किया था कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही गिरफ्तारी की गई, जो कि अवैध थी। हालांकि कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया। साथ ही कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया गया है। हालांकि याचिका खारिज होने के बाद अब कोर्ट की ओर से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मामले में आरोप निर्धारण की प्रक्रिया अगले साल 5 जनवरी को होगी।