
न्यायालय के आदेश के बाद उपभोक्ता को कार की कीमत ब्याज के साथ अदा ना करने पर जारी किया गया वारंट
मुरादाबाद:(Moradabad) मुरादाबाद के उपभोक्ता न्यायालय ने रेनॉल्ट कार कंपनी के डायरेक्टर और डीलर के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी किया है। पहले भी अदालत ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए कार की कीमत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनी ने उसे पूरा नहीं किया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतीतोष आयोग द्वितीय ने रेनॉल्ट कार कम्पनी के डायरेक्टर और मुरादाबाद के डीलर के खिलाफ गुरुवार को रिकवरी वारंट जारी करते हुए कहा कि उपभोक्ता दीप अरोरा ने पूर्व में एक कार खरीदी में थी। इसमें खामियां होने के बावजूद भी कंपनी ने न तो कार को सही कराया और न ही उपभोक्ता के रुपये वापस किए। इसके बाद उपभोक्ता ने आयोग में वाद दायर किया था।
जिसमें कंपनी के खिलाफ 11 मई 2022 को आदेश पारित किया गया था कि कार की कीमत ब्याज समेत अदा करें, लेकिन आज तक कम्पनी ने उपभोक्ता अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। न्यायालय ने आदेश का पालन ना करने पर रिकवरी वारंट जारी किया है।