दोहरे हत्याकांड में ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह समेत आठ दोषी, क्रॉस केस में छह को सजा का इंतजार

ग्राम पंचायत चुनाव की रंजिश में 2007 में हुई थी दो सगे भाइयों की हत्या, अदालत 29 अक्टूबर को सुनाएगी सजा

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ग्राम पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर करीब 19 वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड और उससे जुड़े क्रॉस केस में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक, कमलापति की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह समेत आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। वहीं, क्रॉस केस में कातिलाना हमले और मारपीट के मामले में छह आरोपियों को दोषी पाया गया। दोनों मामलों में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रानी की सराय थाना क्षेत्र के रुदरी गांव निवासी रामजन्म सिंह 21 अक्टूबर 2007 को दशहरे के दिन सुबह करीब नौ बजे अपने दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान तत्कालीन ग्राम प्रधान विपिन सिंह, राजेश सिंह, चुन्नू उर्फ रणविजय, बलवंत सिंह, राधेश्याम सिंह, छोटू उर्फ पंकज, लोकनाथ सिंह, जीवन प्रकाश और शिवदास सिंह हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे। आरोप था कि विपिन सिंह के ललकारने पर हमलावरों ने हमला कर दिया। इस दौरान दो सगे भाइयों तालुकदार सिंह और पारसनाथ सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं, रामजन्म सिंह के भतीजे अंकित सिंह और आशीष को लाठी-डंडों से पीटा गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राधेश्याम सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की और कुल 17 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आठ आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया।
क्रॉस केस में विपिन सिंह के पैर में लगी थी गोली
इसी घटना के क्रॉस केस में विपिन सिंह ने कातिलाना हमले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके अनुसार, रामदरस, आशीष सिंह, शक्ति सिंह, दीपक सिंह और रामजन्म सिंह समेत अन्य आरोपियों ने उनके समर्थक बलवंत और अरविंद के साथ मारपीट की तथा असलहों से फायरिंग की। इस दौरान विपिन सिंह के पैर में गोली लगने की बात कही गई थी। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने छह आरोपियों को कातिलाना हमले और मारपीट का दोषी पाया। अब दोनों मामलों में दोषियों को सजा 29 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।

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