झांसी में 37 केंद्रों पर होगी PET 2026 परीक्षा, 15,697 परीक्षार्थी होंगे शामिल
एडीएम ने दिए नकलविहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा के निर्देश, 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें रहेंगी बंद

झांसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 जनपद के 37 परीक्षा केंद्रों पर 25 और 30 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा में कुल 15,697 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष, नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि 23 अक्टूबर की शाम तक सभी परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील कर दिए जाएं। बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए तैनात कर्मचारियों की सूची पहले उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनका सत्यापन कराया जा सके। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लिखित रूप में तय करने और उनकी सूची परीक्षा से पहले उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, साफ-सफाई, शौचालय और पेयजल सहित सभी जरूरी सुविधाएं समय से सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी लगाकर उसका समय भी सही रखने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण कर केंद्र व्यवस्थापक और सहायक केंद्र व्यवस्थापक से समन्वय बनाने को कहा। सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को परीक्षा के दिन सुबह 6 बजे तक अपने निर्धारित केंद्र पर पहुंचना होगा और कलेक्ट्रेट स्थित परीक्षा नियंत्रण कक्ष को अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की प्रत्येक तिथि पर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित केंद्रों पर भ्रमणशील रहेंगे और परीक्षा की शुचिता तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे। जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसी क्षेत्र में परीक्षा की तिथियों पर फोटोस्टेट और कॉपीयर की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी या व्यक्ति को शस्त्र अथवा अन्य प्रतिबंधित सामग्री के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा नियमानुसार प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। अपर जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्रों के आसपास लगातार भ्रमण और औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर की लापरवाही, शिथिलता या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही से समस्या या अनियमितता होने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
