
मुंबई। यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी (IRCTC) वेस्ट ज़ोन ने अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित सभी फ़ूड आउटलेट्स, जिनमें ‘जन आहार’ केंद्र भी शामिल हैं, को खाद्य गुणवत्ता, साफ़-सफ़ाई और हाइजीन से संबंधित टेंडर की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वेस्ट ज़ोन के अंतर्गत लगभग 70 फ़ूड आउटलेट्स संचालित हैं, जिनमें मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के सात जन आहार केंद्र भी शामिल हैं। आईआरसीटीसी अधिकारियों ने सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखें, रसोई और आउटलेट्स में स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन करें तथा अनुबंध में निर्धारित सभी नियमों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करें। आईआरसीटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यात्रियों के स्वास्थ्य और विश्वास से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी आउटलेट पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अन्य कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। इसी क्रम में सोमवार को आईआरसीटीसी अधिकारियों ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन स्थित जन आहार केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संचालक को साफ़-सफ़ाई और हाइजीन व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए। यह कार्रवाई हाल ही में उसी आउटलेट में साफ़-सफ़ाई संबंधी कमियां पाए जाने के बाद की गई। रविवार को संबंधित लाइसेंसधारक पर भारी जुर्माना लगाया गया था और आउटलेट को अस्थायी रूप से बंद भी कर दिया गया था। आईआरसीटीसी का कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर खानपान सेवाओं की नियमित निगरानी जारी रहेगी, ताकि यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण लगातार किए जाएंगे और लापरवाही बरतने वाले संचालकों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की जाएगी।

