मुंबई में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
FSSAI लाइसेंस, साफ-सफाई, कर्मचारियों की हाइजीन, पेस्ट कंट्रोल और खाद्य भंडारण में गंभीर कमियां मिलीं

मुंबई। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) के मुंबई मंडल के खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार एफ़डीए अधिकारियों को जांच के दौरान कई जगहों पर FSSAI लाइसेंस से जुड़ी कमियां, कर्मचारियों की साफ-सफाई में लापरवाही, गंदे परिसर, चूहे-कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी तथा खाद्य पदार्थों के गलत भंडारण जैसी खामियां सामने आईं। एफ़डीए के अनुसार, कुछ प्रतिष्ठानों के पास वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण नहीं था, कहीं गलत श्रेणी का लाइसेंस इस्तेमाल किया जा रहा था तो कहीं लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। कई जगह कर्मचारियों के पास ग्लव्स, हेडकवर और एप्रन नहीं थे तथा मेडिकल प्रमाणपत्र और FoSTaC प्रशिक्षण रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं पाए गए। जांच में कुछ प्रतिष्ठानों की दीवारें, छत और फर्श गंदे या क्षतिग्रस्त मिले। नियमित सफाई और डिसइन्फेक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं था। कई स्थानों पर चूहे, कॉकरोच और मक्खियां पाए जाने के साथ पेस्ट कंट्रोल से जुड़े दस्तावेज और उपाय नदारद मिले। खाद्य पदार्थों के भंडारण में भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। रेफ्रिजरेशन और तापमान की निगरानी अपर्याप्त थी, FIFO/FEFO प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था तथा कच्चे और पके भोजन के साथ शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था भी कई जगह नहीं मिली।
लाइसेंस निलंबित किए गए खाद्य प्रतिष्ठानों के नाम
- हुमा कैटरर – इस्लाम जिमखाना परिसर, मरीन लाइंस।
- मिल्कोज डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि. – कांदिवली पूर्व।
- ला पिनोज पिज्जा – लिंकिंग रोड, सांताक्रूज़ पश्चिम ।
- F3 कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रा. लि. – डी. जे. संघवी कॉलेज, विले पार्ले पश्चिम।
- नारायण डोसा – ओपेरा हाउस, चरनी रोड ।
- अबरार किराना स्टोर – जे. जे. अस्पताल क्षेत्र ।
- गोल्डन स्टार रेस्टोरेंट – गिरगांव, चरनी रोड ।
- सेंट्रल कैंटीन – जे. जे. अस्पताल परिसर, भायखला ।
- पालीवाल डेयरी / रोहित खेतावत – चारकोप, कांदिवली पश्चिम।
- नवाब जूस सेंटर – इस्लाम जिमखाना, मरीन लाइंस। एफ़डीए ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
