
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी आमिर रशीद अली की एनआईए हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज अंजु बजाज चांदना ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। आमिर की हिरासत इसी दिन समाप्त होने वाली थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। आमिर रशीद अली को 16 नवंबर को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आमिर पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी को कार लाने में मदद की थी। लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था, जो आमिर के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई और 32 लोग घायल हुए। इसके पहले 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था। दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। एनआईए के अनुसार, दानिश ने उमर नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। राजनीति विज्ञान स्नातक दानिश को उमर ने ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनाने की कोशिश की थी। अक्टूबर 2024 में उसे कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में भेजा गया। दानिश ने अपने पहले पूछताछ में खुलासा किया कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के ओवर-ग्राउंड वर्कर बनाने का प्रयास कर रहे थे। एनआईए के मुताबिक, उमर की यह योजना इस साल अप्रैल में दानिश के इनकार करने के कारण नाकाम हो गई, क्योंकि उसने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला दिया।




