
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी। गोयल धनशोधन संबंधी एक मामले में आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए गोयल को उच्च न्यायालय ने छह मई को मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। गोयल (75) ने अब अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। कैंसर से पीड़ित गोयल ने उच्च न्यायालय में कहा था कि उन्हें ‘‘लेप्रोस्कोपिक सर्जरी’’ करानी है। उनके वकील आबाद पोंडा ने न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ को बताया कि सर्जरी 23 जुलाई को निर्धारित है। पीठ ने इस पर संज्ञान लिया और उनकी अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी। अदालत दो अगस्त को गोयल की जमानत याचिका पर गुण-दोष और मेडिकल आधार पर सुनवाई करेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में, ईडी ने अदालत से कहा था कि जमानत को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते गोयल टाटा कैंसर अस्पताल में अपनी मेडिकल जांच कराएं और उचित मेडिकल रिपोर्ट पेश करें।