४५ लाख का मिलावटी मावा जब्त, प्राइवेट बसों में लाया जा रहा था मिलावटी मावा
हाल ही में एफडीए मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने दिये थे सख्त कार्रवाई का निर्देश
ठाणे। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में नकली मावा और मिठाइयों का कारोबार बढ़ जाता हैं। ऐसे मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश एफडीए मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने एफडीए अधिकारियों को दिया हैं। वहीं मिलावटखोर कार्रवाई के डंडे से बचने के लिए नए-नए तरीके अपनाते रहते हैं। ऐसे ही मिलावटखोरो की गुप्त जानकारी महाराष्ट्र खाद्य व औषध प्रशासन (एफडीए) के कोकण मण्डल सह आयुक्त सुरेश देशमुख को मिली। जो मिलावटी मावे को प्राइवेट बस के जरिए ला रहे थे। वहीं जानकारी मिलते ही सुरेश देशमुख ने खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों व सहायक आयुक्तों की एक टीम को शनिवार को तलासरी आरटीओ चेक पोस्ट पर पुलिस की मदद लेकर बसों की तलाशी करने का निर्देश दिया। मिली जानकारी के अनुसार ठाणे एफडीए के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को १२ मावा विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए २२,८७९ किलो अस्वच्छ व मिलावटी मावा जब्त किया है। जिसकी कीमत ४५,१७,७९८ रुपए हैं। एफडीए अधिकारी ने जब्त मावे का ४२ नमूने को जांच के लिए लिया हैं। साथ ही साथ १३९५ किलो मावा जिसपर कोई लेवल नहीं था, उसे नष्ट कर दिया हैं। जिसकी कीमत २,६६,८८० रुपये है। मिलावटी मावे का कारोबार कर जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले विक्रेताओं के नाम हिम्मत सिंह पंवार, सुरेन्द्र राजपुरोहित, नवीन रामजी पटेल, रोहित गोसाईं, सुरेशबाई वाघेला, भरतभाई वाघेला, फुलविंदर सिंह, संदीप खंडेलवाल, मोहनलाल खंडेलवाल, विक्रमसिंह कुलदीपसिंह, किशोर डामोर, राहुल मांझी हैं। उक्त कार्रवाई एफडीए कोकण विभाग के सह आयुक्त सुरेश एस.देशमुख के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ए.एम.रणदिवे, श्रीमती तोत्रे, आर एस बोडखे, पी एस पवार, भरत वसावे, माणिक जाधव, राहुल ताकाटे व सहायक आयुक्त श्री सिंगारवाड, भोगावडे, खडके डी.एस.सालुंखे ने की।
वहीं कोकण मंडल के अन्न विभाग के सह आयुक्त सुरेश देशमुख ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम व एफडीए आयुक्त अभिमन्यु काले ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया हैं। और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हम निरंतर मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, २००६ का उल्लंघन करने वालो को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जायेगा, कोकण मण्डल के सहायक आयुक्तों व अन्न सुरक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता या दया दिखाने की जरूरत नहीं हैं, सख्ती से मिलावटखोरो पर कार्रवाई करों साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी से अपील की हैं कि किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान या भोजन की गुणवत्ता के संबंध में यदि कोई संदेह है, तो उसकी विस्तृत शिकायत प्रशासन के टोल फ्री नंबर १८००-२२२-३६५ पर करें। जिससे मिलावटखोरो पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।