
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक लदा वाहन पाए जाने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। यह दूसरी बार है जब विशेष एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) अदालत ने मामले में वाजे की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। अप्रैल में दायर याचिका में वाजे ने दावा किया था कि उनके खिलाफ पूरा मामला ‘‘अस्वीकार्य सामग्री के साथ निराधार आरोपों पर आधारित है’’ और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी भी स्तर पर इस सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में, वाजे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के लिए अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों का बेहद सम्मान करते हैं। हालांकि, विशेष एनआईए अदालत ने वाजे की याचिका खारिज कर दी। एनआईए ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि फरवरी २०२१ की घटना के बाद उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता पर ‘‘आतंकवादी हमले’’ का खतरा था। अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास २५ फरवरी, २०२१ को विस्फोटक लदा एक वाहन पाया गया था और इस वाहन के चोरी होने का दावा करने वाले कारोबारी मनसुख हिरन का शव पांच मार्च २०२१ को ठाणे के पास एक नाले में पाया गया था।