Thursday, August 21, 2025
Google search engine
HomeझारखंडRanchi: हाई कोर्ट में कॉमर्शियल भवनों में दुकान चलाने के मामले में...

Ranchi: हाई कोर्ट में कॉमर्शियल भवनों में दुकान चलाने के मामले में तीन अगस्त को होगी सुनवाई

Ranchi

रांची:(Ranchi) झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को रांची के अपर बाजार स्थित कॉमर्शियल भवनों के बेसमेंट में दुकान चलाने एवं अपर बाजार में संकरी गली के जाम की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। मामले में रांची नगर निगम के शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता को अपना प्रत्युत्तर देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।

रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की। निगम ने दाखिल शपथ पत्र में बताया है कि करीब छह लोगों को अवैध रूप से बनाए गए स्ट्रक्चर को तोड़ने का आदेश पारित किया गया है। इनमें से कुछ लोगों ने निगम के इस आदेश के खिलाफ आरआरडीए के ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। नक्शा के अनुरूप नहीं बने भवनों को रेगुलराइज करने के लिए राज्य सरकार एक पॉलिसी ला रही है। इसका ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया जा रहा है, यह अभी नहीं बन सका है।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि कोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में क्या कार्रवाई की गई है। उसकी अद्यतन स्थिति कोर्ट ने सचिव, नगर विकास विभाग, रांची एसएसपी एवं ट्रैफिक एसपी से मांगी थी। अपर बाजार में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए। डीजी फायर को भी कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि अपर बाजार के क्षेत्र में कितने भवनों में आग से बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं। मामले को लेकर सेंटर फॉर आरटीआई की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments